Bihar Krishi Yantra Anudan 2022-23 : कृषि विभाग, बिहार सरकार किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक योजना लागू कर रही है। इस योजना का नाम बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना है। इस योजना के तहत सत्र 2022-23 के लिए किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, किसानों को 90 प्रकार की कृषि मशीनरी खरीदने के लिए बिहार सरकार से सब्सिडी मिलती है।
बिहार कृषि यंत्र अनुदान 2022-23- अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी नीचे दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इसके बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको पोस्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करें
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Bihar Krishi Yantra Anudan 2022-23 – Overview
Name Of Article | Bihar Krishi Yantra Anudan 2022-23 |
Authority | Goverment Of Bihar |
Scheme | Sarkari Yoajana |
13th Kist Status | Available Soon |
Official Website | https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ |
बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी क्या है – What Is Bihar Krishi Yantra Anudan Yojana
यह योजना कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रशासित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना के तहत सत्र 2022-23 के लिए किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, किसानों को 90 प्रकार की कृषि मशीनरी खरीदने के लिए बिहार सरकार से सब्सिडी मिलती है।
बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी क्या है? इस योजना के तहत किसान मशीन की लागत से सब्सिडी की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर संबंधित आपूर्तिकर्ता से मशीन खरीद सकेंगे और सब्सिडी की राशि संबंधित कृषि खाते में जमा की जाएगी। अगर आप भी फार्म मशीनरी सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिहार में फार्म मशीनरी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इस पोस्ट के माध्यम से आप तक सभी जानकारी पहुंचाई गई है।
बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022-23 के लाभ
राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है, जिसमें जुताई, बुवाई, निराई, सिंचाई, कटाई, मेंहदी आदि तथा गन्ना एवं बाग से संबंधित कृषि यंत्र शामिल हैं। इस योजनान्तर्गत जिलों के लिए निर्धारित राशि का कम से कम 18 प्रतिशत अन्य पिछड़े किसानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समतुल्य अनुदान प्रदान करने पर व्यय किया जायेगा।
बिहार के सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं के लिए सब्सिडी दर और अधिकतम सब्सिडी की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ाकर किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसी समय, सब्सिडी की राशि किसी भी स्थिति में उपकरण की लागत के 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022-23 के लिए योग्य
⇒ इस योजना से केवल बिहार राज्य के किसान ही लाभान्वित होंगे।
⇒ इस योजना का लाभ कृषि यंत्र खरीदने पर ही मिलेगा।
⇒ आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए
⇒ आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए
⇒ इस योजना के अनुसार इस वर्ष 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान किया जायेगा।
⇒ अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को पहले कृषि यंत्र खरीदना होगा
⇒ आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
Bihar Krishi Yantra Anudan Yojana 2022-23 Important documents
⇒ Aadhar Card
⇒ bank passbook
⇒ Agricultural machinery purchase paper
⇒ farmer registration
⇒ Category Certificate (only for SC/ST)
⇒ Land revenue receipt
⇒ mobile number
⇒ E mail ID
⇒ Land Certificate etc (LPC)
बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022-23 ऑनलाइन आवेदन ऐसे करे
⇒ राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना (2022-2023) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर जाएं।
⇒ अब आपको किसान आवेदन लिंक पर क्लिक करके “लागू करें”, “सब्सिडी प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करके सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
⇒ अब फाइनल फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन अपने पास रख लें.
⇒ आपके आवेदन की अब कृषि विभाग द्वारा जांच की जाएगी और अनुदान राशि आपके निर्दिष्ट बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना 2022-23 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
⇒ वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार को रू0 500,000 का अनुदान प्रदान किया जायेगा।
⇒ योजनान्तर्गत कुल अनुदान का 33 प्रतिशत फसल अवशेष हटाने से संबंधित उपकरण जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर-कम-बर्डर इत्यादि पर व्यय किया जायेगा।
⇒ कतर में कार्यक्रम की कुल राशि का 7% बुवाई से संबंधित विभिन्न मशीनों जैसे: सीडर, आलू प्लांटर, गन्ना कटर और प्लांटर आदि के अनुदान पर खर्च किया जाएगा।
⇒ योजना की कुल राशि का 12% फसल कटाई के बाद और बागवानी से संबंधित विभिन्न मशीनों जैसे: मिनी राइस मिल, राइस मिल, चेन सॉ आदि के लिए अनुदान पर खर्च किया जाएगा।
⇒ कस्टम हायर सेंटरों के प्रभावी संचालन के लिए राज्य में स्थापित सभी कस्टम हायर सेंटरों/कृषि उपकरण बैंकों के संचालकों के लिए जिला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
⇒ इस योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के किसानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समकक्ष लाभ प्रदान करने के लिए कर्णकिट राशि का कम से कम 18% जिलों के लिए खर्च किया जाएगा।
⇒ बिहार राज्य कृषि यंत्र विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्र विनिर्माताओं के लिए राजसहायता दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं राजसहायता दर की अधिकतम सीमा का लाभ किसानों को मिलेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में सब्सिडी की राशि उपकरण की लागत के 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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