दोस्तो आपको बता दे की पैन को आधार से लिंक कराए बिना आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि इस बार डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। कैसे लिंक करना है कहा से करना है इस संबंधित पूरी जानकारी हमारे द्वारा इस आर्टिकल के अंत तक बताए गए है इस लिए आप सभी इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ताकि आपको संपूर्ण जानकारी आसनी से मिल सके।
Pan aadhar Link Latest news
दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दे की पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इसके बाद जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पैन कार्ड अवांछनीय होगा। उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत करें। क्योंकि पैन के बिना आप फाइनेंस से जुड़े सभी काम नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि अगर कोई 31 मार्च 2023 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन अमान्य हो जाएगा.
नही करने पर ऐसा हो सकता है भरी नुकसान
दोस्तो आपको बता दे की पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने के बाद, पैन कार्ड धारक म्यूचुअल फंड, शेयर और बैंक खाते नहीं खोल पाएगा। इसके अलावा बंद पैन को दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में आप 31 मार्च, 2023 तक 1,000 रुपये का जुर्माना देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।
तय समय के बाद भुगतान के लिए जुर्माना देना होगा
आपकी जानकारी के लिए बता दे की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना तय किया है। आप बिना विलंब शुल्क के पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा नया पैन कार्ड बनवाने पर भी रोक रहेगी।
ऐसे व्यक्ति को नही है कोई दिक्कत
हालांकि इस एक्ट के तहत कुछ लोगों को रिहा भी किया गया था। असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो उन्हें भी इसे नहीं करना चाहिए।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें (how to pan card link to aadhar card)
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
- आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा
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निष्कर्ष – Pan aadhar Link Latest news
तो दोस्तों आज की इस पोस्ट में हम आपको Pan aadhar Link Latest news के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पोस्ट का लुत्फ़ उठाया। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
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