सहारा इंडिया में अगर आपका भी फंसा है पैसा तो पाने का यह है तरीका

Sahara India Refund Process : अगर आपका पैसा भी सहारा में फंसा है तो उसे वापस पाने के लिए आपको सेबी या उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।

अगर आपका पैसा भी सहारा में फंसा है तो उसे वापस पाने के लिए आपको सेबी या उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क करना होगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से शिकायत कर सकते हैं और सेबी से क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि सेबी ने सहारा इंडिया परिवार की दो कंपनियों के निवेशकों को एक दशक में 138 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। विशेष रूप से मोचन के लिए खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक दशक में दो सहारन कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपये चुकाए हैं। विशेष रूप से मोचन के लिए खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत, दो सहारन कंपनियों के बॉन्डधारकों को अगस्त 2012 में लगभग 30 लाख निवेशकों को ब्याज के साथ पैसा चुकाने के लिए कहा गया था। बांडधारकों के दावों के अभाव में, सेबी द्वारा चुकाई गई कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 9 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वहीं इस दौरान सेबी-सहारा के पुनर्भुगतान खातों में शेष राशि में 1,515 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। Sahara India Refund Process

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कितने आवेदन प्राप्त हुए – सेबी ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च, 2022 तक 19,650 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 82.31 करोड़ रुपये के रिफंड के दावे भी शामिल थे। इसमें से उसने 17,526 मामलों में 68 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 138 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया। इससे पहले सेबी की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया था कि 31 मार्च 2021 तक उसने कुल 129 करोड़ रुपये का रिफंड दिया था.

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सेबी से सहायता प्राप्त करने के लिए, आपको सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच उनके टोल-फ्री नंबर 18002667575 या 1800227575 पर कॉल करके अपनी समस्याओं की रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप सहारा से रिफंड के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

1. सबसे पहले आपको उपभोक्ता हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाना होगा।

2. फिर आपको यहां पर अपना अकाउंट बनाना होगा।

3. इसके बाद अपनी यूजर आईडी से लॉगइन करें।

4. लॉग इन करने के बाद, आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

5. इसके बाद इस रिक्वेस्ट को सबमिट करें।

6. अब आपकी शिकायत दर्ज हो गई है और आपके पास पंजीकरण संख्या होगी।

7. यह पंजीकरण संख्या आपके ईमेल पते पर भी भेजी जाएगी।

8. उसके बाद आपकी शिकायत का जल्द ही समाधान किया जाएगा।

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